यह विधेयक कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करता है। 2013 के एक्ट के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधान उत्पादक कंपनियों पर लागू होते हैं।
मुख्य बिंदुः कानून के उल्लंघन से जुड़े कुछ अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को हटा दिया गया है। कुछ अपराधों के लिए जुर्माने की राशि भी घटाई गई है।