कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020

यह विधेयक कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करता है। 2013 के एक्ट के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधान उत्पादक कंपनियों पर लागू होते हैं।

मुख्य बिंदुः कानून के उल्लंघन से जुड़े कुछ अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को हटा दिया गया है। कुछ अपराधों के लिए जुर्माने की राशि भी घटाई गई है।

  • अधिनियम केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह पब्लिक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को विदेशी क्षेत्रधिकारों में सिक्योरिटीज की श्रेणियों को लिस्ट करने की अनुमति दे सकती है।
  • केंद्र सरकार सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की सलाह से, विशेष श्रेणियों की सिक्योरिटीज को जारी करने वाली कंपनियों को ‘लिस्टेड कंपनियों’ की परिभाषा से बाहर कर सकती है।
  • अधिनियम राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल की न्यायपीठ बनाने का प्रावधान करता है। ये नई दिल्ली या ऐसे किसी अन्य स्थान, जैसा अधिसूचित किया जाए, पर स्थित हो सकती हैं।