ग्राम अदालत
2007 में केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। जो की 5 वर्षों के लिए निर्वाचित कार्यपालिका का काम करती है। इससे वंचित वर्ग को स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं सुलभ न्याय पाने में सुविधा होती है।
लोक अदालतें
लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी दर्जा दिया जाता है। लोक अदालतें कानूनी सेवा प्राधिकरणों/समितियों द्वारा सामान्य तरीके से अर्थात कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत आयोजित की जाती हैं। इनमें निम्नलिखित प्रकार के मामले आते हैं-
वंचित समूहों के न्यायिक सुरक्षा के उपाय