अनुच्छेद 41 में कार्य के अधिकार, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था की गई है।इसका तात्पर्य है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर कार्य के अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अक्षमता के मामले में और अन्य अभाव के मामले में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने की प्रभावी व्यवस्था करेगा।
अनुच्छेद 42 में कार्य की उचित और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत की व्यवस्था की गई है। इसका तात्पर्य है कि राज्य उचित और मानवीय कार्य परिस्थिति और मातृत्व राहत प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे निम्नलिखित हैं-