खान और खनिज संशोधान अधिानियम 2023

9 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई।

  • इसे 2 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 28 जुलाई, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
  • इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है।
  • मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-बी में परमाणु खनिजों के रूप में सूचीबद्ध 12 खनिजों में से 6 खनिजों को इस सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है।
  • ये 6 खनिज हैं- लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, निओबियम, टैंटलम और जिरकोनियम।
  • यह अधिनियम केंद्र सरकार को कुछ ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष