संपीडित बायोगैस का अनिवार्य सम्मिश्रण

25 नवंबर, 2023 को राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने परिवहन क्षेत्र के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस के साथ संपीडित बायो गैस तथा घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी।

  • अनिवार्य मिश्रण से संबंधित मानक 2025-26 (FY26) से लागू होगा तथा इसे परिवहन क्षेत्र एवं घरों में प्रयोग किया जाएगा।
  • अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व FY26 के लिए कुल CNG और घरेलू PNG खपत का 1 प्रतिशत, FY27 के लिए 3 प्रतिशत और FY28 के लिए 4 प्रतिशत होगा।
  • FY29 से 5 प्रतिशत मिश्रण को अनिवार्य बनाया गया है।
  • एक सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी सम्मिश्रण अधिदेश की ....
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