वस्तु एवं सेवा कर के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

  • जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों का आधार है कि दर में कोई भी कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अंतिम उपभोक्त को दिया जाना चाहिए।
  • मुनाफाखोरी-विरोधी प्रावधानों के तहत, किसी व्यवसाय के लिए जीएसटी दर के लाभों को अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाना और इस तरह अवैध मुनाफखोरी में लिप्त होना गैरकानूनी है।
  • जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है (ग्राहकों द्वारा सीधे सरकार को भुगतान नहीं किया जाता है), इसने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे - सेवा कर, वैट, उत्पाद शुल्क ....
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