आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण

9 जनवरी, 2019 को संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिये 50% आरक्षण नीति के तहत कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु (10% आरक्षण) अधिनियमित किया गया है।

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मानदंड।
  • परिवार की आय आठ लाख रुपए सालाना से कम।
  • जिनकी कृषि योग्य भूमि पांच एकड़ से कम।
  • आवासीय घर एक हजार वर्ग फीट से कम।
  • अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम का प्लॉट।
  • गैर अधिसूचित नगरपालिका इलाके में आवासीय प्लॉट की सीमा ....
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