बाल विवाह

वैधानिक उम्र (भारत में 18 वर्ष लड़कियों के लिए तथा 21 वर्ष लड़कों के लिए) से पूर्व बच्चों के विवाह की स्थिति को बाल विवाह कहा जाता है।

  • NFHS-5: 18 से 29 वर्ष आयु की लगभग 25% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले हो जाता है।
    • बाल विवाह का सर्वाधिक प्रसार पश्चिम बंगाल (42%) में है, इसके बाद बिहार और त्रिपुरा (प्रत्येक में 40%) का स्थान आता है। दूसरी ओर गोवा, हिमाचल प्रदेश और केरल में इसके प्रचलन की दर 6% से 7% के बीच है।
  • संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF): भारत में हर साल 18 वर्ष से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

प्रारंभिक विशेष