लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव पारित

  • केंद्र सरकार ने लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के आरक्षण को जारी न रखने का फैसला किया है। लोकसभा की कुल 545 सीटों में से 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करते हैं।

बेसिक फैक्ट

  • संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान शामिल किया है।
  • इस समय 14 राज्यों की विधानसभाओं में एक-एक एंग्लो-इंडियन सदस्य हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ....
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