जन प्रतिनिधिात्व (संशोधान) बिल, 2017

  • इस बिल के द्वारा जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 और जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 में संशोधन किया गया; ताकि प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जा सके एवं इन बिल के कुछ प्रावधानों को जेंडर न्यूट्रल (लैंगिक रूप से तटस्थ) बनाया जा सके।
  • 1951 का एक्ट ओवरसीज वोटर को स्वयं वोट देने की अनुमति देता है। ओवरसीज वोटर भारत का ऐसा नागरिक है, जो भारत में अपने सामान्य निवास के स्थान से अनुपस्थित होता है।
  • बिल 1951 के एक्ट में संशोधन कर ओवरसीज वोटर को स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा चुनाव हो रहे निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने की अनुमति प्रदान करता ....
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