लोक अदालत

  • लोक अदालत का उद्देश्य उन विवादों का निपटारा करना है, जो न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और जिन्हें बातचीत, सुलह और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाकर आपसी सहमति से समाधान किया जाता है।
  • लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।
  • इसमें कोई अदालत शुल्क नहीं लिया जाता है और यहां तक कि अगर मामला पहले से ही नियमित अदालत में दायर किया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
  • उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए ....
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