राजस्थान पंचायती राज अधिानियम में बदलाव

  • 11 फरवरी, 2019 को राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया। इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से राजस्थान में अब पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त हो गयी है। अब इन चुनावों को लड़ने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है, अब अनपढ़ भी सरपंच से लेकर प्रधान प्रमुख और पार्षद से लेकर मेयर तक का चुनाव लड़ सकेंगे।

पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास

  • 1870 में लार्ड मियो ने भारत में स्थानीय शासन लागू ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

विशेष