यह बच्चों से संबंधित प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे संयुत्तफ़ राष्ट्र की महासभा के द्वारा वर्ष 1989 में अंगीकृत किया गया। भारत ने इस दस्तावेज पर 1992 में अपनी स्वीकृति दी।
संयुत्तफ़ राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का अनुच्छेद-1 बच्चों की परिभाषा इस प्रकार करता हैः हर वह मानव जो अट्ठारह वर्ष की आयु से कम का है, बशर्ते की बच्चों पर लागू होने वाले कानून में इससे कम उम्र वालों को वयस्क माना जाता हो।