बल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016

यह अधिनियम सभी व्यवसायों में बालकों और ऽतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियायों में किशोरों की नियुत्तिफ़ को प्रतिबंधित करता है।

  • इसमें किशोरों के रूप में 18 वर्ष से कम आयु के व्यत्तिफ़ और बालकों के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के व्यत्तिफ़ को संदर्भित किया गया है।