​यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट)

यह एक विशेष कानून है, जो बच्चों के साथ किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यौन कृत्यों को अपराध के दायरे में लाता है। इस कानून में विशेष अदालतों की स्थापना और अपनायी जाने वाली न्याय प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किया गया है।

  • इस अधिनियम में ‘बालक’ को 18 वर्ष से कम आयु के व्यत्तिफ़ के रूप में परिभाषित किया गया है और यह बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिये हर चरण को ज्यादा महत्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करता है।