बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021

विधेयक का प्रावधानः महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करना।

आधारः केंद्र के एक कार्यबल द्वारा नीति आयोग को प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर आधारित।

  • वर्ष 2018 में भारत के विधि आयोग ने पुरुषों के विवाह करने की कानूनी न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। साथ ही महिला एवं पुरुषों दोनों के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष ही निर्धारित करने का सुझाव दिया था।