महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए 1979 में संयुत्तफ़ राष्ट्र द्वारा इसे अपनाया गया था। अभिसमय के सभी 30 अनुच्छेदों को छः भागों में वर्णन किया गया है-
भाग I (लेख 1-6): गैर-भेदभाव, सेक्स स्टीरियो टाइप और सेक्स ट्रैफिकिंग पर केंद्रित है।
भाग II (अनुच्छेद 7-9): सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को रेखांकित करता है, जिसमें राजनीतिक जीवन, प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीयता के अधिकारों पर जोर दिया गया है।
भाग III (अनुच्छेद 10-14): महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का वर्णन करता है, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। भाग प्प्प् में ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा और उनके सामने आने वाली समस्याएं भी शामिल हैं।
भाग IV (अनुच्छेद 15-16): कानून के समक्ष समानता के अधिकार के साथ-साथ विवाह और पारिवारिक जीवन में समानता के अधिकार की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
भाग V (अनुच्छेद 17-22): महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति की स्थापना के साथ-साथ राज्यों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्थापित करता है।
भाग VI (अनुच्छेद 23-30): अन्य संधियों पर कन्वेंशन के प्रभावों, राज्य की प्रतिबद्धता और कन्वेंशन के प्रबंधन का वर्णन करता है।