कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और स्थिति तथा अवसरों की समानता के अधिकार का सम्मान करने वाला माहौल निर्मित करने के लिए लागू किया गया।

  • लाभार्थीः अधिनियम में आयु या रोजगार के स्तर पर ध्यान दिए बिना सभी महिलाओं को शामिल किया गया है और यह संगठित अथवा असंगठित सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से उनका संरक्षण करता है। अधिनियम में छात्रें, प्रशिक्षुओं, श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं और किसी कार्यालय अथवा कार्यस्थल में अधिकारी से मिलने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
  • अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।