राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च, 2021 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill 2021 पारित किया, जिसे 17 मार्च, 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था।
पूर्ववर्ती नियम पर प्रभावः इस विधेयक के माध्यम से 2003 के नियमों में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के माध्यम से एक चिकित्सा बोर्ड के गठन की अनुमति होगी तथा साथ ही गर्भ के समापन के लिए 20 सप्ताह की अवधि को बढाकर 24 सप्ताह की जाएगी।
उद्देश्यः चिकित्सीय, मानवीय या सामाजिक आधार पर गर्भपात की सुरक्षित और वैधानिक रूप से मान्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार करना।
विधेयक की मुख्य विशेषताएंः इस विधेयक के तहत राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड की स्थापना करना तथा उसकी शत्तिफ़यों और कार्यों को परिभाषित करना है; जैसेः