थर्मल पावर प्लांट के लिए मानदंडों का विस्तार

सितंबर, 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय (MoEFCC) द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार थर्मल पावर प्लांटों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने और नए उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पिछले 5 वर्षों में समय-सीमा को तीसरी बार आगे बढ़ाया गया है।

  • दिसंबर 2015 में पर्यावरण मंत्रलय ने थर्मल पावर प्लांट्स (TPP) से संबंधित पार्टिकुलेट मैटर (PM), सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन मानदंडों को संशोधित किया था।
  • इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थर्मल पावर प्लांट्स को दिसंबर 2017 तक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता थी।
  • हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिजली स्टेशनों को दिसंबर 2019 तक संशोधित मानदंडों का पालन करना आवश्यक था।