तरुण भगत सिंह बनाम संघ में एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि राजस्थान की राज्य सरकार यद्यपि पर्यावरण की रक्षा के लिए नियम बनाने को अधिकृत है, लेकिन ऐसा करने में विफल रही और इसके विपरीत वन क्षेत्र के भीतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि संरक्षित क्षेत्र के भीतर कोई भी खनन कार्य या संचालन जारी नहीं रखा जा सकता है।