संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण

अनुच्छेद 51 A (g) के अनुसार जंगल, तालाब, नदियां, वन्यजीव सहित सभी तरह की प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित चीजों की रक्षा करना व उनको बढ़ावा देना हर भारतीय का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 राज्यों को जीव-जन्तुओं की प्रजातियों को संरक्षित करने का निर्देश देता है।

  • अनुच्छेद 48-A के अनुसार राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे और देशभर में जंगलों व वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जैव-विविधता संबंधित सभी अधिनियम

  • वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
  • वन संरक्षण अधिनियम, 1980
  • राष्ट्रीय जैव-विविधता अधिनियम, 2002
  • वन अधिकार अधिनियम, 2006
  • राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010
  • पशु क्रूरता अधिनियम, 1960
  • खा/ सुरक्षा मानक अधिनियम 2006
  • मत्स्य अधिनियम, 1987
  • सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
  • मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986
  • समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972
  • जल (रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974
  • जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) उपकर अधिनियम, 1977
  • जैव विविधता नियम, 2000