अनुच्छेद 51 A (g) के अनुसार जंगल, तालाब, नदियां, वन्यजीव सहित सभी तरह की प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित चीजों की रक्षा करना व उनको बढ़ावा देना हर भारतीय का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 राज्यों को जीव-जन्तुओं की प्रजातियों को संरक्षित करने का निर्देश देता है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जैव-विविधता संबंधित सभी अधिनियम
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