बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए, 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
इसका उद्देश्य ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ योजना को सांविधिक प्राधिकरण प्रदान करना, बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में केंद्र-राज्य के उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना तथा टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका हितों का समाधान करना है।