राज्य सभा द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधान) विधोयक, 2021 पारित
हाल ही में राज्य सभा द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया।
विधेयक अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग-ग्टIII को संशोधित करने पर केंद्रित है जैसेः
‘अबोर’ जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया गया है।
‘मिश्मी, इदु और तारोन’ के स्थान पर ‘मिश्मी-कमान (मिजु मिश्मी), ‘इदु (मिश्मी) और तारोन (दिगारू मिश्मी)’ को शामिल किया गया है।
‘मोम्बा’ के स्थान पर ‘मोन्पा, मेम्बा, सारताघ और सजोलाघ (मिजी)’ जनजातियों को शामिल किया गया है आदि।
अन्य प्रमुख तथ्यः संविधान राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (STs) को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त, यह संसद को अधिसूचित जनजातियों की इस सूची को संशोधित करने की अनुमति देता है।