सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था और इसे 8 मई, 1955 को अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात् इसमें संशोधन किया गया तथा वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 रख दिया गया।

  • इस अधिनियम के तहत नियम अर्थात सिविल अधिकार संरक्षण नियमावली, 1977 को 1977 में अधिसूचित किया गया था।
  • यह अधिनियम समस्त भारत में लागू है और इसमें अस्पृश्यता की प्रथा के संबंध में दंड के प्रावधान हैं।