भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसरण में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था और इसे 8 मई, 1955 को अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात् इसमें संशोधन किया गया तथा वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 रख दिया गया।