संविधान के भाग-I: में (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) बताए गए हैं, जो य/पि किसी न्यायालय द्वारा लागू किए जाने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी देश के शासन में मूलभूत हैं तथा जिन्हें कानून बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
सामाजिक सुरक्षा | अनुच्छेद 17, 23, 24, और 25 (2)(इ) |
आर्थिक सुरक्षा | अनुच्छेद 23, 24 और 46 |
शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षा | अनुच्छेद 15 (4) |
राजनीतिक सुरक्षा | अनुच्छेद 243, 330 और 332 |
सेवा सुरक्षा | अनुच्छेद 16(4), 16(4A) और 335 |
संविधान के अनुच्छेद 342 में यह परिभाषित किया गया है कि किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में निम्न को अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा, वह हैः