उद्योगों और सरकार के कुछ वर्गों की आलोचना के बीच उपभोक्ता मामलों का विभाग ई-कॉमर्स नियम, 2021 के मसौदे से संबंधित कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार कर रहा है।
ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नियम 2021 के प्रमुख प्रावधान
अनिवार्य पंजीकरणः उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिये अनिवार्य पंजीकरण कराना आवश्यक है।
ड्राफ्ट नियमों से संबंधित प्रमुख मुद्दे
‘संबंधित पार्टी’ की परिभाषाः मसौदा नियम में कहा गया है कि किसी भी ई-कॉमर्स इकाई से संबंधित पार्टियों को सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है।
निवर्तन (Fall-back) देयता पर मुद्दाः उद्योगपतियों ने तर्क दिया है कि एक तरफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment-FDI) नीति अमेजन और फ्रिलपकार्ट जैसी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर बेची गई सूची पर नियंत्रण रखने से रोकती है।
अधिकार क्षेत्र से बाहरः नीति आयोग ने चिंता जताई है कि मसौदा नियमों में कई प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण के दायरे से बाहर थे।
कड़े नियमों का मामलाः कुछ प्रस्तावित प्रावधान जैसे- अनुपालन अधिकारी होना, कानून प्रवर्तन अनुरोधों का पालन करना आदि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ) नियम, 2021 के नक्शेकदम (थ्ववजेजमचे) पर चलते हैं।