अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रुल, 2021

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, नए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रुल, 2021 का निर्माण किया गया है।

मुख्य विशेषताः इस नए नियम के तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम के जरिये से "अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति / परमिट" के लिए आवेदन कर सकता है।

  • आवेदक को जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमा करने के बाद इसे आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
  • नए नियम के तहत इसके गुणकों की अवधि के लिए अनुमति परमिट प्रदान किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम बढ़ाया जा सकता है।
  • यह प्रावधान हमारे देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है, जहां पर्यटन का सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनके पास वित्तीय क्षमता कम है।
  • यह एक केंद्रीय डेटाबेस और ऐसे सभी अनुमति/परमिटों की फीस को भी मिलाएगा, जो पर्यटकों की आवाजाही में तेजी लाने के साथ सुधार की गुंजाइश, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा।