सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, नए अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रुल, 2021 का निर्माण किया गया है।
मुख्य विशेषताः इस नए नियम के तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन माध्यम के जरिये से "अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति / परमिट" के लिए आवेदन कर सकता है।