यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीडि़तों/उत्तरजीवी महिलाओं के लिए मुआवजा योजना-2018
NALSA (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह यौन अपराधों और अन्य महिलाओं के विशिष्ट अपराधों के पीडि़तों को एक समान भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
विभिन्न अपराधों के लिए भुगतान सुनिश्चित किया गया है, जो निम्न हैं-
गैंगरैपः 5 से 10 लाख रुपये।
बलात्कारऔरअप्राकृतिकयौनहमलाः 4 से 7 लाख रुपये।
एसिडहमलोंकेशिकारः चेहरे के विघटन के मामले में 7 से 8 लाख रुपये।
इस योजना में महिला पीडि़त मुआवजा कोष की स्थापना का प्रावधान भी है, जहाँ से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय मुआवजे की राशि का भुगतान महिला पीडि़त या उसके आश्रितों को किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने योजना में यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को शामिल करने का भी सुझाव दिया है।