उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता विवादों के तेजी से और सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है। यह विवाद समाधान तंत्र उपभोक्ताओं से संबंधित विवादों को इस प्रकार से समाधान उपलब्ध कराता है कि दोनों पक्षों की सहमति हो सके। इससे न सिर्फ विवाद में शामिल पक्षों का समय और पैसा बचता है, बल्कि लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद मिलती है।

  • उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र) नियम, 2021: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ....
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