विवाद समाधान
मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021
पारितः 10 मार्च, 2021 में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी एवं 11 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।
मंत्रालयः कानून और न्याय
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- पूर्ववर्ती अधिनियमः मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करता है तथा 4 नवंबर, 2020 को जारी मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करता है।