शिक्षा एवं स्वास्थ्य

महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020

पारितः 19 सितंबर, 2020 को राज्य सभा और 21 सितंबर, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित एवं 28 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।

मंत्रालयः स्वास्थ्य

पूर्ववर्ती अधिनियमः यह महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करता है।

मुख्य प्रावधान

  • परिभाषाएं: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है, जिन पर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के दौरान महामारियों के संपर्क में आने का जोखिम है।
  • दंडः स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के जीवन को नुकसान, चोट या खतरे को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाता है।
    • इसमें तीन महीने से लेकर पांच साल तक की कैद और ....

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