समाज एवं सामाजिक न्याय
बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
प्रस्तावितः 21 दिसंबर, 2021 में लोक सभा में पेश किया गया।
मंत्रालयः महिला एवं बाल विकास
चर्चा में क्यों? राज्यसभा सभापति ने बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 की जांच करने वाली स्थायी समिति को तीन महीने का विस्तार दिया है।
पूर्ववर्ती अधिनियमः यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करता है।
मुख्य प्रावधान
- न्यूनतम आयुः महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करने के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में संशोधन करता है।
- अवधिः 2006 के एक्ट के अंतर्गत, अगर किसी व्यक्ति का विवाह न्यूनतम आयु से कम आयु में हुआ ....
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