उधोग एवं व्यवसाय
सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021
पारितः 4 अगस्त, 2021 को राज्य सभा और 9 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित एवं 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।
मंत्रालयः वित्त
पूर्ववर्ती अधिनियमः इस अधिनियम के द्वारा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया है।
उद्देश्यः भारत में व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देना है, ताकि भारत में नये उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन मिल सके।
सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के जटिल प्रावधानों को सरल बनाना।
मुख्य प्रावधान
- गैर-आपराधिक कृत्यः कई अपराधों को गैर-आपराधिक कृत्यों में परिवर्तन कर दिया गया है। इन कृत्यों में शामिल हैं-
- एलएलपी के भागीदारों में ....
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