प्रत्‍यक्ष कर

  • केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तुत नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
  • वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी।
  • नया आयकर विधेयक स्पष्ट और सीधा होगा ताकि करदाताओं और कर प्रशासन के लिए इसे समझना सरल हो सके, जिससे कर निश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी।
  • प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की राजस्व छूट दी जाएगी। ....
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