प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021

  • 13 अगस्त, 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 (Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021) को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम वर्ष 2022 तक चिह्नित एकल उपयोग प्लास्टिक (identified single use plastic) की कुछ श्रेणियों को प्रतिबंधित करता है।

मुख्य प्रावधान

  • 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन समेत निम्नलििखत एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा-
  • ईयर बड्स, गुब्बारे, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, आइसक्रीम आदि में प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक की छडि़यां_
  • सजावट के लिए पॉलीस्टीरीन [थर्माेकोल]_
  • प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, ....
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