सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध

हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सरकारी निकाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (central pollution control board) ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है।

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में गजट अधिसूचना जारी की गई और प्रतिबंध की घोषणा की गई।

सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में: सिंगल यूज प्लास्टिक उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जो एक बार उपयोग की जाती हैं और त्याग दी जाती हैं।

  • यह वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों, पॉलिथीन बैग, कॉफी कप, फेस मास्क, कचरा बैग, क्लिंग फिल्म, खाद्य ....
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