यह एक वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 में आरम्भ किया गया। इस योजना को सबसे पहले केंद्रीय बजट 2003-04 (अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल) के दौरान आरंभ किया गया था।
लाभार्थीः 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यत्तिफ़ के लिए।
लाभः यह योजना 10 साल के लिये 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष मासिक देय (8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का निश्चित रिटर्न सुनिश्चत कराती है। समय पूर्व निकासी के मामले में योजना क्रय मूल्य की 98% राशि वापस की जाएगी तथा 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा।