​शर्करा विकास निधिा नियम, 1983 की पुनर्संरचना के लिए दिशा-निर्देश

हाल ही में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने शर्करा विकास निधि (SDF) नियम, 1983 की पुनर्संरचना के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। SDF नियमों की पुनर्संरचना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन वित्तीय रूप से व्यवहार्य ऐसी चीनी मिलों के पुनरुद्धार की सुविधा प्रदान करना है, जिन्होंने चीनी विकास निधि अधिनियम 31, 1982 के तहत ट्टण प्राप्त किया है।

उद्देश्यः चीनी मिलों का पुनर्वास और आधुनिकीकरण करना, खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत् परियोजनाओं का संचालन करना, ऐल्कोहल से निर्जल ऐल्कोहल या ईथेनॉल का उत्पादन करना,मौजूदा इथेनॉल संयंत्र को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) संयंत्र से प्रतिस्थापित करना है। ये दिशा-निर्देश सहकारी समितियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों सहित सभी प्रकार की कंपनियों द्वारा लिए गए SDF ट्टणों पर समानय रूप से लागू होते हैं।

पात्रताः ऐसी चीनी मिल जिसे पिछले 3 वित्तीय वर्षों से लगातार नकद घाटा हो रहा है या चीनी मिल का निवल मूल्य नकारात्मक हो और वर्तमान चीनी-सत्र को छोड़कर 2 से अधिक चीनी-सत्र में गन्ने की पेराई बंद नहीं हुई है, तो वह पुनर्संरचना के लिए आवेदन हेतु पात्र है।