दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

संसद द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संवहता (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित दिवाला कार्यवाही का समाधान करने के लिए पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के उपयोग को अनुमति प्रदान की गई है।

  • इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये 1 करोड़ रुपए तक की चूक के साथ एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की, जिसे प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (Pre-pack Insolvency Resolution Process-PIRP) कहा जाता है।
  • मार्च 2021 में दिवाला कानून समिति (Insolvency Law Committee-ILC) की एक उप-समिति ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC), 2016 की मूल संरचना के भीतर एक पूर्व-पैक ढांचे की सिफारिश की।