बैंकिंग कानून (संशोधन विधेयक) 2021

केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री द्वारा बताए गए विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के निजीकरण हेतु विधेयक का उद्देश्य वर्ष 1970 और वर्ष 1980 के बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण और हस्तांतरण कानूनों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करना है।

  • इन्हीं कानूनों के माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऐसे में निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु इन कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को बदलना आवश्यक है।
  • इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम होकर 26% हो जाएगी।
  • सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के कुछ प्रमुख पहलुओं पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का निजीकरण करना है।