बैंकिंग विनियमन अधिनियम को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार यूसीबी के नियामक शासन में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं-
रिजर्व बैंक को यूसीबी के प्रबंधन का अधिकार दिया गया जिससे यूसीबी के प्रबंधन संबंधी निर्देश जारी कर सकता है। इसमें चेयरमैन/ एमडी/ सीईओ की नियुक्ति की मंजूरी, एमडी/ सीईओ को हटाने और उनके वेतन की मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा, यूसीबी के बोर्ड में विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान/व्यावहारिक अनुभव वाले 51 प्रतिशत सदस्य होने ही चाहिए।
रिजर्व बैंक को यूसीबी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण बर्खास्त करने का अधिकार होगा, हालांकि एक ही राज्य में काम करने वाले यूसीबी के मामले में, रिजर्व बैंक अपने इस अधिकार का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से करेगी।