आईएफ़एससीए एक्ट, 2019

‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019’ को 19 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी।

  • इस अधिनियम से सम्बंधित प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) पर लागू होते हैं। इसमें वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए 9 सदस्यों वाले एक ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण’ की स्थापना का प्रावधान है। आईएफएससी में सभी लेनदेन (वित्तीय सेवाओं के) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में होंगे, जो केंद्र सरकार से परामर्श के पश्चात निर्दिष्ट किया जायेगा। यह अधिनियम ‘अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कोष’ (International Financial Services Centres Authority Fund) की स्थापना का भी प्रावधान करता है।
  • इस निधि में निम्नलिखित राशियों को जमा किया जाएगाः
    • प्राधिकरण को प्राप्त सभी अनुदान और शुल्क,
    • प्राधिकरण को अन्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी रकम (केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया)।