अगस्त 2021 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से संविधान (127वां संशोधन) विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया, जिससे कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने में सहायता की जा सके।
102वें संविधान संशोधन अधिानियम 2018 से संबंधिात प्रमुख तथ्य इस संशोधन ने अनुच्छेद 342A, और 366(26C) को शामिल किया।
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अन्य प्रमुख तथ्य
127वां संशोधन विधेयक अनुच्छेद 338B, 342A और 366 (26C) में संशोधन करके यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार तथा संघ शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी राज्य सूची/संघ शासित प्रदेश सूची तैयार करने व उसे बनाए रखने का अधिकार है।