राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993

उच्चतम न्यायालय के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निदेश के अनुसरण में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) अधिनियम, 1993 फरवरी 1993 को अधिनियमित किया।

  • अधिनियम की धारा 1 के तहत, अधिनियम का कार्यक्षेत्र जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाए समस्त देश में विस्तारित होता है।
  • अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत आयोग फ्ऐसी सूचियों में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अन्य पिछड़ों वर्गों के रूप में शामिल करने के अनुरोधों या अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों की जांच करेगा और केन्द्र सरकार को जैसा यह उचित समझे, सलाह देगा।
  • अधिनियम की धारा 9 (2) में यह उल्लेख है कि आयोग की सलाह केन्द्र सरकार पर सामान्यतः बाध्यकारी होगी।
  • संविधान में नया अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 338ख को शामिल करके 15 अगस्त, 2018 को एक नया संवैधानिक निकाय नामतः राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन किया गया है।