संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) के द्वारा शामिल किए गए नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सिविल पदों और सेवाओं में नियुक्ति और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है।