इसका आरम्भ 2015 में किया गया था। यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए है।
योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रुपये है। खाताधारक के बैंक खाते से ‘स्वतः आहरण’ सुविधा के जरिए एक किस्तत में 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जानी है।