यह संहिता तीन श्रम कानूनों (क) औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947, (ख) ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 और (ग) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) एक्ट, 1946 का स्थान लेती है।
मुख्य बिंदुः केंद्र और राज्य सरकार ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियन्स के परिसंघ को क्रमशः केंद्रीय या राज्य ट्रेड यूनियन्स के रूप में मान्यता दे सकती है तथा ट्रेड यूनियन के सात या उससे अधिक सदस्य उसे रजिस्टर करने का आवेदन कर सकते हैं।