वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन (122वां) किया गया।
जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक मूल्यवर्धन चरण पर लगता है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के अगले चरण में उपलब्ध होता है।
जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को ‘‘एक देश, एक कर’’, वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। इससे पहले भारत में 17 अलग-अलग तरह के कर चुकाने होते थे। जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज डड्ढूटी, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे कर खत्म हो गए। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान और सेवा पर कर वहां लगता है जहां वह बिकता है।