आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

इस योजना को मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न संकट को कम करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को क्रेडिट प्रदान करना था। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा 100% गारंटी प्रदान की जाती है, जबकि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो एक ‘गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन’ (Guaranteed Emergency Credit Line-GECL) सुविधा के रूप में प्रदान किया जाएगा।

  • योजना के तहत भागीदार ऋर्णप्रदाता संस्थानों (Member Lending Institutions-MLI) से NCGTC द्वारा कोई गारंटी नहीं लिया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial Institutions) के लिए 9.25% ब्याज दर तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए 14% ब्याज दर की सीमा निर्धारित की गई है।